केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक की कुल सीमा तक पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित अल्पकालिक फसल ऋण और अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराएं। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी। आरबीआई ने कहा है कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य होगा।
इस बीच, किसानों द्वारा मजबूरी में अपनी उपज बेचने को हतोत्साहित करने तथा उन्हें गोदामों में अपनी उपज रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज अनुदान का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।