केंद्र ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार दिया
केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और कर्मियों को बुलाने का अधिकार दिया है। यह अधिकार सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना नियम 1948 के तहत प्रदान किया गया है। इसके तहत, सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और कर्मियों को नियमित सेना की आवश्यक सुरक्षा, सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए बुलाने की शक्ति दी गई है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, प्रादेशिक सेना की 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को विभिन्न सेना कमानों में शामिल किया गया है, जिसमें दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी, अंडमान और निकोबार कमान, तथा सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) शामिल हैं। यह आदेश 9 फरवरी 2028 तक तीन साल के लिए लागू रहेगा।