नई दिल्ली, 31 मार्च । ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित राजेश जोशी की जमानत याचिका का दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में विरोध किया। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
ईडी ने कहा कि राजेश जोशी ने बड़ी संख्या में फर्जी बिल बनाया था। ईडी ने कहा कि राजेश जोशी विजय नायर के इशारे पर काम कर रहा था। इस मामले में ईडी ने राजेश जोशी को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। राजेश जोशी पर गोवा चुनाव के दौरान पैसों के लेनदेन का आरोप है। ईडी का कहना था कि मामले की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में 5 नवंबर 2022 और 8 फरवरी को राजेश जोशी का बयान दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान राजेश जोशी के वकील ने कहा था कि अगर सौ करोड़ साउथ ग्रुप से लिया गया तो सौ करोड़ के लिए क्या पांच या छह लाख का बोगस बिल बनाया जाएगा। तब ईडी ने कहा था कि अधिकतर ट्रांजेक्शन कैश में किया गया। राजेश जोशी के वकील ने कहा था कि सिर्फ पांच लाख के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ईडी की हिरासत की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब भी जांच के लिए राजेश जोशी को बुलाया गया वो जांच एजेंसी के पास गया।
