मद्रास उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु के राज्य मंत्री सेंथिल बालाजी को बाई-पास सर्जरी के लिए निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की खंडपीठ ने आज ये अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह निजी अस्पताल में भी न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस बीच चेन्नई की एक अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बालाजी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए दायर याचिका पर कल फैसला सुनायेगी।
