रांची, 11 अक्टूबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में कहा कि कथित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किये गये समन अनुचित हैं।
उनके वकील पी चिदंबरम ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ को बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि सोरेन को गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया गया है।
चिदंबरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की और मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को फिर होगी
