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समलैंगिक विवाहः सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

Date : 17-Oct-2023

 नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कहा, ''मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी है।''

अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति की व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहते थे। समलैंगिक विवाह भारत में प्रचलित हमारी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। भारत संस्कृति अलग है। कानून बनाने का काम देश की निर्वाचित संसद का कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना विधायिका का काम है।


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