शासकीय गोपनीयता भंग करने के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गयी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी कुरैशी को 19 अगस्त को सरकारी गोपनीयता कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर विदेश मंत्री रहने के दौरान अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा विदेश कार्यालय को भेजे गए आधिकारिक केबल की गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी को संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 25 अगस्त तक चार दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया था। शुक्रवार को अदालत ने उसकी रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी। सोमवार को उनको विशेष अदालत के समक्ष पेश कर संघीय जांच एजेंसी ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने की मांग की। विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें उनका मोबाइल फोन बरामद करना होगा।
हालांकि, कुरैशी के वकील बाबर अवान ने इसका विरोध किया और अपने बचाव में उच्च न्यायपालिका के कई फैसलों का हवाला दिया। सुनवाई के दौरान अवान ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का साइफर मामले (राजनयिक केबल) से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 90 और 91 पढ़े। अवान ने कहा कि कुरैशी पिछले नौ दिनों से रिमांड पर हैं। यह पर्याप्त है। मोबाइल फोन बरामद करने के लिए हिरासत बढ़ाने की अभियोजक की मांग पर अवान ने न्यायाधीश से कहा कि कुरैशी का मोबाइल संघीय जांच एजेंसी के पास है और आगे रिमांड की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसकी घोषणा बाद में की गई। इमरान खान लंबे समय से गायब केबल का जिक्र पिछले साल अप्रैल में उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की 'विदेशी साजिश' के सबूत के तौर पर करते रहे हैं। इस मामले में खान और कुरैशी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा एक पखवाड़े के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।
