अमेरिका की एक संघीय ग्रैंड जूरी ने पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप में अभियोग लगाया है। उत्तरी कैरोलिना के पूर्वी जिले में दायर दो आरोपों वाले अभियोग में कहा गया है कि कोमी ने जानबूझकर और स्वेच्छा से 15 मई, 2025 को राष्ट्रपति की जान लेने और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उन पर अंतरराज्यीय व्यापार में धमकी प्रसारित करने का भी आरोप है।
कोमी पर राष्ट्रपति के खिलाफ धमकियों और अंतरराज्यीय धमकियों के प्रसारण को अपराध घोषित करने वाले संघीय कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि अभियोग कई महीनों की जांच के बाद दायर किया गया है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि जांचकर्ताओं ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मामले को संभाला। अमेरिकी अटॉर्नी एलिस बॉयल ने कहा कि अभियोजक प्रतिवादी के पक्ष में किसी भी स्थिति के बावजूद मामले को आगे बढ़ाएंगे। अभियोग एक आरोप है। कोमी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।
