बलरामपुर, 02 अप्रैल । बलरामपुर जिले में स्कूली बसों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए 5 अप्रैल को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कंडक्टर लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में स्कूली बसों के सुरक्षित एवं नियमानुसार संचालन के लिए 5 अप्रैल को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला अस्पताल रोड स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के पीछे मैदान में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जाएगा।
शिविर में स्कूली बसों की सघन जांच के साथ ही बस परिचालकों (कंडक्टर) के लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। मोटर यान अधिनियम के तहत किसी भी यात्री वाहन में कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए वैध कंडक्टर लाइसेंस अनिवार्य है।
इस दौरान कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिसमें आयु प्रमाण पत्र (न्यूनतम 18 वर्ष), सिविल सर्जन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी फर्स्ट एड प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निर्धारित शुल्क, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8वीं पास) और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
विशेष रूप से शिविर में फर्स्ट एड प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी स्कूल बस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमा, परमिट, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
इस पहल का उद्देश्य स्कूली बसों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हुए परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करना है।
