चुनाव आयोग ने आगामी राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान दिवस पर मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है। | The Voice TV

Quote :

“स्वयं जैसे हो वैसे ही रहो; बाकी सब तो पहले से ही कोई और बन चुके हैं।” ― ऑस्कर वाइल्ड

National

चुनाव आयोग ने आगामी राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान दिवस पर मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है।

Date : 03-Apr-2026

03 अप्रैल  चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के दिन मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें। आयोग ने कहा कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान या अन्य किसी भी संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो मतदान का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे सवैतनिक अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आयोग ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक कामगारों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार है। इसने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से और सुविधापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव निकाय ने आगे बताया कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी सवैतनिक अवकाश के लाभ के हकदार होंगे।

 
 

RELATED POST

Leave a reply
Click to reload image
Click on the image to reload
Advertisement









Advertisement