दीघा-मंदारमणि में पर्यटकों की एंट्री बंद, जिले में धारा 163 लागू | The Voice TV

Quote :

“स्वयं जैसे हो वैसे ही रहो; बाकी सब तो पहले से ही कोई और बन चुके हैं।” ― ऑस्कर वाइल्ड

National

दीघा-मंदारमणि में पर्यटकों की एंट्री बंद, जिले में धारा 163 लागू

Date : 22-Apr-2026

 पूर्व मेदिनीपुर, 22 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में कड़े सुरक्षा इंतज़ाम लागू किए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे जिले में मंगलवार शाम छह बजे से मतदान समाप्त होने तक धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है।

जिलाधिकारी निरंजन कुमार के आदेश के अनुसार, इस अवधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जो लोग जिले के मतदाता नहीं हैं, उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने बताया कि 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिले में संवेदनशील क्षेत्रों को देखते हुए केंद्रीय बल भी लगातार गश्त कर रहे हैं। ओडिशा सीमा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार देर शाम के बाद से ओडिशा की ओर से जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। केवल आवश्यक सेवाओं और बीमार लोगों को ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है।

चुनाव के कारण पर्यटन स्थलों पर भी असर पड़ा है। प्रशासन के निर्देश पर दीघा, ताजपुर, मंदारमणि और शंकरपुर के होटलों में बाहरी पर्यटकों के लिए बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। 23 अप्रैल तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को इन होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। जिन पर्यटकों ने पहले से कमरे लिए थे, उनसे भी होटल खाली करने को कहा गया है।

होटल मालिकों का कहना है कि पहले चुनाव के समय बाहरी लोगों के प्रवेश पर 48 घंटे की रोक लगाई जाती थी, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े छोटे-बड़े कारोबारियों को नुकसान हो सकता है और स्थानीय लोगों की आय पर भी असर पड़ेगा।


RELATED POST

Leave a reply
Click to reload image
Click on the image to reload
Advertisement









Advertisement