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भ्रष्टाचार के एक और मामले में शेख हसीना को पांच, बहन रेहाना को सात जेल की सजा

Date : 01-Dec-2025


ढाका, 01 दिसंबर | बांग्लादेश की एक अदालत ने आज पूर्वांचल न्यू टाउन परियोजना राजुक के भूखंडों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल जेल, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पांच साल जेल और उनकी बहन शेख रेहाना को सात साल जेल की सजा सुनाई। ट्यूलिप अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना की भतीजी हैं। ढाका के विशेष न्यायाधीश कोर्ट-चार के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने पूर्वाह्न 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया।

प्रोथोम अलो अखबार की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेल की सजा के अलावा ट्यूलिप सिद्दीकी पर 1,00,000 टका का जुर्माना और भुगतान न करने पर छह महीने अतिरिक्त की कैद की सजा सुनाई गई। फैसले में शेख रेहाना पर भी 1,00,000 टका का जुर्माना लगाया गया। मामले के बाकी 14 आरोपितों को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने इन सभी के लिए 13 जनवरी को मामला दर्ज किया था।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 78 वर्षीय हसीना तख्तापलट के बाद से भारत में हैं। अदालत ने शेख हसीना, उनकी बहन रेहना और ट्यूलिप की गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया। जिन अन्य लोगों को सजा सुनाई गई उनमें पूर्व मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। वो इस प्रकार हैं-शरीफ अहमद, काजा वाशी उद्दीन, मोहम्मद ओलीउल्लाह, सैफुल इस्लाम सरकार, पूरबी गोल्डर, अनीसुर रहमान मिया, मोहम्मद खुर्शीद आलम, तन्मय दास, मोहम्मद नासिर उद्दीन, शमसुद्दीन अहमद चौधरी, नूरुल इस्लाम, नायब अली शरीफ, मजहरुल इस्लाम और मोहम्मद सलाहुद्दीन हैं।

न्यायाधीश आलम ने 25 नवंबर को फैसला सुनाने के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की थी। सनद रहे, इससे पहले ऐसे ही एक मामले में ढाका की एक अदालत ने हसीना को 21 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। पिछले माह नवंबर में ही बांग्लादेश अपराध न्यायाधिकरण-1 ने छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी।


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