नई दिल्ली, 21 सितंबर । सरकार ने परिवहन वाहनों के लिए पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तारीख एक अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की है, जो सीएमवीआर 1989 के नियम 175 के तहत पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने का प्रावधान करती है।
अनिवार्य परीक्षण की तारीख अब एक अक्टूबर 2024 अधिसूचित की गई है। यह भी अनिवार्य है कि वाहन का फिटनेस परीक्षण केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (इस अधिसूचना के प्रकाशन से प्रभावी) के माध्यम से किया जाएगा, जहां ये स्वचालित परीक्षण स्टेशन नियम 175 के तहत पंजीकृत हैं और पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है।
इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण एक अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा।
