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मणिपुर में केंद्र ने लागू किया अनुच्छेद 355, सेना व अर्द्धबलों ने संभाला मोर्चा

Date : 04-May-2023

 इंफाल, 4 मई केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है। संविधान का यह अनुच्छेद 355 राज्य की कानून व्यवस्था में केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। इसे लागू करके केंद्र सरकार ने इंफाल-चुराचंदपुर रोड और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है।

संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत किसी राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ संबंधित राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में अशांति और हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू कर मणिपुर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। केन्द्र ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को सौंप दी है।

राज्य पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।


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