राज्यसभा ने फार्मेसी (संशोधन) विधेयक 2023 को आज पारित कर दिया। विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करेगा। विधेयक में जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत या योग्य लोगों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। विधेयक के अनुसार राज्य फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत फार्मासिस्ट या अधिनियम में निर्धारित योग्यता रखने वाले लोगों को संशोधित अधिनियम में भी फार्मासिस्ट रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के युवाओं के कल्याण के लिए लाया गया है।
