केंद्र सरकार ने जानी-मानी हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों तथा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों और निराधार दावों का निपटान तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
नए दिशानिर्देशों के तहत, ऐसे प्रमाणित चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जो उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते हैं तो उन्हें यह बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसायी हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं को स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करने वाली जानी-मानी हस्तियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को इसका स्पष्ट रूप से खंडन करना होगा।मंत्रालय ने कहा है कि पेशेवर चिकित्सा सलाह और उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्शकों को स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लेने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जाता है।
जारी किए गए अतिरिक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
