जागो ग्राहक जागो
जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नाप-तोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना इत्यादि समस्याओं से ग्राहकों का सामना अकसर होता रहता है। ऐसी ही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को संसार में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वास्तव में यह उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्व अवसर है। उपभोक्ता आन्दोलन की नींव सबसे पहले 15 मार्च 1962 को अमेरिका में रखी गई और 15 मार्च 1983 से यह दिवस इसी दिन निरन्तर मनाया जा रहा है।
भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरुआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया। वैसे बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होना कोई नई बात नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं के शोषण की जड़ें आज बहुत गहरी हो चुकी हैं। उपभोक्ताओं को इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून भी बनाए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित एवं कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां व प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं अथवा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रति सचेत हुए।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए देश में 20 जुलाई 2020 को ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019’ (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान हैं।
यह कानून अब साढ़े तीन दशक पुराने ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986’ का स्थान ले चुका है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उपभोक्ताओं का शोषण होने और ऐसे मामलों में उनके द्वारा उपभोक्ता अदालत की शरण लिए जाने के बाद मिले न्याय के कुछ मामलों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं। एक उपभोक्ता ने एक दुकान से बिजली का एक पंखा खरीदा लेकिन एक वर्ष की गारंटी होने के बावजूद थोड़े ही समय बाद पंखा खराब होने पर भी जब दुकानदार उसे ठीक कराने या बदलने में आनाकानी करने लगा तो उपभोक्ता ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अपने आदेश में नया पंखा देने के साथ उपभोक्ता को हर्जाना देने का भी फरमान सुनाया।
एक अन्य मामले में एक आवेदक ने सरकारी नौकरी के लिए अपना आवेदन अंतिम तिथि से पांच दिन पूर्व ही स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित विभाग को भेज दिया लेकिन आवेदन निर्धारित तिथि तक नहीं पहुंचने के कारण उसे परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया। आवेदक ने डाक विभाग की लापरवाही को लेकर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे न्याय मिला। चूंकि स्पीड पोस्ट को डाक अधिनियम में एक आवश्यक सेवा माना गया है, इसलिए उपभोक्ता अदालत ने डाक विभाग को सेवा शर्तों में कमी का दोषी पाते हुए डाक विभाग को मुआवजे के तौर पर आवेदक को एक हजार रुपये की राशि देने का आदेश दिया।
ऐसी ही छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना जीवन में कभी न कभी हम सभी को करना ही पड़ता है लेकिन अधिकांश लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है लेकिन जब शिक्षित लोग भी अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं तो आश्चर्य होता है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। कोई वस्तु अथवा सेवा लेते समय हम धन का भुगतान तो करते हैं पर बदले में उसकी रसीद नहीं लेते। शोषण से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी वस्तु, सेवा अथवा उत्पाद खरीदें, उसकी रसीद अवश्य लें। यदि आपके पास रसीद के तौर पर कोई सबूत ही नहीं है तो आप अपने मामले की पैरवी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे।
पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत तो पेश करें। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना ही आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।
लेखक:- योगेश कुमार गोयल
राष्ट्रीय राजधानी में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान,विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया तो उनकी की प्रतिक्रिया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की उस टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि "किसी भी देश को मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है।"
भारत पर 'धमकाने वाले' होने के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त राजनयिक विवाद के बीच, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि "राजनीति तो राजनीति है" और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर देश हमेशा भारत का समर्थन करेगा। साथ ही यह भी कहा कि जब पड़ोसी संकट में होते हैं तो "बड़े गुंडे 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं देते हैं", और न ही वे कोविड-19 के दौरान अन्य देशों को टीके की आपूर्ति करते हैं। जारी है, या संकटग्रस्त देशों की खाद्य मांगों या ईंधन मांगों या उर्वरक मांगों का जवाब देने के लिए अपने स्वयं के नियमों में अपवाद बनाता है।
मालदीव में चल रहे विवाद पर यह उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, जो हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करने के बाद भड़का था|
जयशंकर से मालदीव के साथ राजनयिक मतभेद के बारे में पूछा गया था और भारत यह कैसे सुनिश्चित करता है कि विदेशी सरकारों में बदलाव के बावजूद देश का हित हमेशा आगे रहे। मंत्री ने जवाब दिया, "जिसे हम पड़ोस प्रथम नीति कहते हैं, उसके हिस्से के रूप में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं।"
भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ी और बेहतर कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ व्यापार, निवेश और यात्रा में तेज वृद्धि देखी गई है।
जयशंकर ने यह बयान दिया कि आज कनेक्टिविटी के दौर में, भारत के साथी देशों के साथ व्यापार और निवेश में वृद्धि की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे नेपाल, बांग्लादेश, और श्रीलंका के साथ साझेदारी के माध्यम से उनके संबंधों की मजबूती का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ गहरे संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है और उनके साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साझेदारी के माध्यम से, समृद्धि और प्रगति की दिशा में कदम उठाने में सहायता मिलती है।
यह भी कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी साथ में विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के यहां उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पावर ग्रिड, सड़कें, रेलवे, और जलमार्ग, को उनके साथी देशों के विकास में सहायक बनाया जा रहा है। उन्होंने इसके अतिरिक्त बताया कि भारतीय व्यवसाय बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग करके उनके व्यापार में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह सभी कदम विनामूल्य यात्रा, व्यापार, और उत्तरोत्तर विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अधिकाँश क्राँतिकारियों का बलिदान सत्ता प्राप्ति के लिये नहीं अपितु इस राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया । क्राँतिकारी ऊधमसिंह वे संकल्पवान बलिदानी हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लंदन जाकर लिया और जनरल डायर को लंदन में गोली मारी । यह घटना 13 मार्च 1940 की है ।
