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सियोल कोर्ट ने मार्शल लॉ लागू करने के मामले में महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून सूक येओल की गिरफ्तारी को मंजूरी दी

Date : 31-Dec-2024

दक्षिण कोरिया में, सियोल की एक अदालत ने आज कानून प्रवर्तन अधिकारियों के उस अनुरोध को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रपति यून सूक येओल को उनके संक्षिप्त मार्शल लॉ लागू करने के मामले में हिरासत में लेने की मांग की गई थी, जिससे वे गिरफ़्तारी का सामना करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बन गए। सूत्रों के अनुसार, सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा की साजिश रचने, विद्रोह की साजिश रचने और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में यून के खिलाफ वारंट जारी किया।

अदालती वारंट में उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) को पूछताछ के लिए यूं को हिरासत में लेने तथा गिरफ्तारी वारंट दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है।

हालांकि, इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या सीआईओ वारंट को क्रियान्वित कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने सैन्य सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति कार्यालय परिसर और यून के आधिकारिक आवास दोनों में न्यायालय द्वारा अनुमोदित तलाशी लेने से रोक दिया है।

यद्यपि यून को आपराधिक अभियोजन से राष्ट्रपति पद की छूट प्राप्त है, लेकिन यह विशेषाधिकार विद्रोह या राजद्रोह के आरोपों तक विस्तारित नहीं होता है।

यूं को उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि विपक्ष द्वारा नियंत्रित नेशनल असेंबली ने 14 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के लिए उन पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया था।

संवैधानिक न्यायालय ने यह तय करने के लिए विचार-विमर्श की कार्यवाही शुरू कर दी है कि यून को पद से हटाया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। 14 दिसंबर से लेकर 180 दिनों के भीतर उसे अपना फैसला सुनाना है।


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