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राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा

Date : 08-Oct-2025

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने के मामले में आरोपित वकील राकेश किशोर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला शुरु करने के लिए वकील सुभाष चंद्रन केआर ने अटार्नी जनरल आर वेकटरमणी को पत्र लिखा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की अवमानना का मुकदमा अटार्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति से चल सकता है।

पत्र में राकेश किशोर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला शुरु करने के लिए सहमति प्रदान करने की मांग की गई है। 6 अक्टूबर काे जब राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस की तरफ कुछ फेंकने की कोशिश की, तो कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी, तो उसने जोर से बोला "सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।"

राकेश किशोर की उम्र 71 साल है। वह चीफ जस्टिस गवई के उस बयान से आहत था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। इस घटना के बाद वकील संगठनों ने इसकी निंदा करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया था।


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