चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में दर्ज नागरिक मतदान करते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग भी कर सकते हैं।
इन वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक जैसे दस्तावेज शामिल हैं। आयोग ने बताया कि बिहार तथा आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लगभग सभी योग्य मतदाताओं को पहले ही मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को ईपीआईसी वितरित करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें मतदान के अधिकार के साथ किसी प्रकार की असुविधा न हो।
