11 अप्रैल तक कर लें आईपीएमसी पोर्टल पर पंजीकरण, नहीं तो निरस्त होगा कीटनाशी लाइसेंस | The Voice TV

Quote :

“स्वयं जैसे हो वैसे ही रहो; बाकी सब तो पहले से ही कोई और बन चुके हैं।” ― ऑस्कर वाइल्ड

National

11 अप्रैल तक कर लें आईपीएमसी पोर्टल पर पंजीकरण, नहीं तो निरस्त होगा कीटनाशी लाइसेंस

Date : 09-Apr-2026

 बरेली, 09 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में संचालित सभी कीटनाशी विक्रेताओं के लिए आईपीएमसी(IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने गुरुवार को इस संबंध में स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के लिए 11 अप्रैल तक अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद भी जिन विक्रेताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनका कीटनाशी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (Integrated Pesticide Management System) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सभी कीटनाशी विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। विभाग की ओर से पहले भी कई बार पत्र जारी कर विक्रेताओं को आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

कार्यालय से 4 जुलाई 2025, 20 नवंबर 2025, 24 मार्च 2026 और 30 मार्च 2026 को पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इसे देखते हुए अब अंतिम चेतावनी जारी की गई है।

विभाग ने कहा है कि सभी विक्रेता 11 अप्रैल 2026 तक हर हाल में अपना पंजीकरण पूरा कर लें। तय समय सीमा के बाद बिना पंजीकरण वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

पंजीकरण के लिए विक्रेताओं को IPMS पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर होम पेज में Login/Register विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Sign Up कर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। फर्म से संबंधित जानकारी भरने के बाद आईडी बन जाएगी, जिसे विभागीय स्तर पर अप्रूव किया जाएगा।

यदि किसी विक्रेता को पंजीकरण में समस्या आती है तो वह जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में कीटनाशी लाइसेंस पटल सहायक से संपर्क कर सकता है।


RELATED POST

Leave a reply
Click to reload image
Click on the image to reload
Advertisement









Advertisement