सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 पर विचार करने और पारित करने के लिए पेश करेंगे। यह विधेयक फिल्म उद्योग में पायरेसी मुद्दों को नियंत्रित करने पर केन्द्रित है। यह विधेयक पायरेसी के कारण फिल्म को होने वाले नुकसान से बचायेगा। पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को काफी नुकसान होता है। यह विधेयक सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 को संशोधित करेगा।
लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2023 पेश करेंगे।
