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गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक नई धारा जोड़ेगी पंजाब सरकार: भगवंत मान

Date : 18-Jun-2023

 चंडीगढ़, 18 जून । पंजाब सरकार ने सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक नई धारा जोड़ने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को इस संबंध में एक ट्वीट किया है।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि परमात्मा के आशीर्वाद से हम सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं... लोगों की मांग के मुताबिक हम सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक नई धारा जोड़ने जा रहे हैं कि गुरबानी का प्रसारण हरिमंदर साहिबजी से सभी के लिए नि:शुल्क हो जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने लिखा कि इसके लिए किसी तरह का टेंडर अनिवार्य नहीं होगा और इस संबंध में 20 जून को विधानसभा में कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
 
पंथ विरोधी कार्य को सिख कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी: डा. चीमा
 
इस मुद्दे पर अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री, आपका ये निर्णय असंवैधानिक है और सिख समुदाय की धार्मिक गतिविधियों में सीधा हस्तक्षेप है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम संसद के अधीन है। सिख समुदाय ने संसद के इस अधिनियम के तहत गुरु घर के संबंध में निर्णय लेने के लिए मतदान के माध्यम से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव किया है। क्या उपरोक्त समिति ने इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है ? उसके बिना संसद भी एक एक्ट में संशोधन नहीं कर सकती। केजरीवाल के आदेश से किए जा रहे इस पंथ विरोधी कार्य को सिख कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी।

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