मुंबई. रैपिडो बाइक टैक्सी और ऑटो सर्विस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो की सर्विस के सभी ऑपरेशंस को तुरंत बंद करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया. दरअसल रैपिडो ने महाराष्ट्र में अपनी सर्विस ऑपरेट करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए शुक्रवार को ही कंपनी की सर्विस 1 बजे तक बंद करने और 1.15 बजे तक कोर्ट को इस संबंध में पुष्टि देने का आदेश सुनाया.
कोट्र ने कहा कि एप को एक बजे तक सभी सेवाओं के लिए निलंबित कर दिया जाए. इसके बाद कोर्ट को दोपहर 1.15 बजे तक इसके संबंध में पुष्टि दी जाए. गौरतलब है कि रैपिडो की डिलीवरी और बाइक टैक्सी सर्विस से संबंधित किसी भी तरह का लाइसेंस कंपनी के पास महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए नहीं है.
लाइसेंस के लिए कर रखा है आवेदन
इस संबंध में रैपिडो की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि स्टार्टअप ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है और राज्य सरकार से अनुमति मिलना बाकि है. ऐसे में सर्विसेज को बंद न किया जाए. लेकिन जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लाइसेंस की प्रक्रिया अभी आवेदन के चरण है जो इस सर्विस के परिचालन का अवैध साबित करता है. इसके साथ ही बाइक टैक्सी चलाने के लिए नीति नहीं तैयार करने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है.
इस संबंध में रैपिडो की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि स्टार्टअप ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है और राज्य सरकार से अनुमति मिलना बाकि है. ऐसे में सर्विसेज को बंद न किया जाए. लेकिन जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लाइसेंस की प्रक्रिया अभी आवेदन के चरण है जो इस सर्विस के परिचालन का अवैध साबित करता है. इसके साथ ही बाइक टैक्सी चलाने के लिए नीति नहीं तैयार करने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है.
कब तक नहीं चलेगा रैपिडो
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी की रखी है. कोर्ट के आदेशानुसार अगली सुनवाई के बाद ही रैपिडो के परिचालन को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा. गौरतलब है कि रैपिडो के लिए ये दोहरी मार है. इससे पहले रैपिडो को कर्नाटक में परेशानियों का सामना करना पड़ा था. कर्नाटक परिवहन विभाग के साथ रैपिडो सहित ओला और उबर जैसे एप बेस्ड ऑटो एग्रीगेटर्स को कमीशन और लाइसेंस फीस को लकर तकरार चल रही है.
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी की रखी है. कोर्ट के आदेशानुसार अगली सुनवाई के बाद ही रैपिडो के परिचालन को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा. गौरतलब है कि रैपिडो के लिए ये दोहरी मार है. इससे पहले रैपिडो को कर्नाटक में परेशानियों का सामना करना पड़ा था. कर्नाटक परिवहन विभाग के साथ रैपिडो सहित ओला और उबर जैसे एप बेस्ड ऑटो एग्रीगेटर्स को कमीशन और लाइसेंस फीस को लकर तकरार चल रही है.