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छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित

Date : 12-Dec-2025

जगदलपुर, 12 दिसंबर । छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कुटीर उद्योग स्थापना कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं । ग्रामोद्योग विभाग के उप संचालक राजेंद्र मंडावी ने शुक्रवार काे बताया कि बोर्ड द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिन पर शासन की ओर से अधिकतम 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय रोजगार सृजन, पारंपरिक कौशलों का संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।

इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है। इस योजना के अंतर्गत होटल, ग्राहक सेवा केंद्र, साउंड सिस्टम, सिलाई, मोटर साइकिल एवं मोबाइल रिपेयरिंग, फोटो कॉपी और स्टूडियो, इलेक्ट्रॉनिक कार्य जैसी सेवा इकाइयों के साथ-साथ बेकरी, मिनी राइस मिल, वेल्डिंग वर्कशॉप, रेडिमेड वस्त्र निर्माण, जाली तार निर्माण, दोनाद-पत्तल, मसाला एवं मोमबत्ती निर्माण तथा बुटिक जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सेवा क्षेत्र में एक लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में तीन लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है, जबकि हितग्राही को केवल पांच प्रतिशत राशि स्वयं वहन करनी होती है। यह योजना ग्रामीण युवाओं को छोटे-मोटे उद्योग शुरू करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को व्यापक रूप दे रही है। इस योजना के तहत सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए बीस लाख रुपये तक और विनिर्माण इकाइयों के लिए पचास लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना में अनुदान की संरचना लाभार्थियों के वर्ग और क्षेत्र के आधार पर तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 25 और 15 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। बांस-बेंत उत्पाद, डेयरी, राइस मिल, स्टील फर्नीचर, खिलौना निर्माण, मसाला प्रसंस्करण, पैक्ड फूड, कपड़ा उद्योग, लकड़ी कला और मिनरल वाटर यूनिट जैसी अनेक उद्यम गतिविधियाँ इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। इस कार्यक्रम में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पीएमईजीपी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होती है। इच्छुक आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार, पीएमईजीपी पोर्टल kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दोनों योजनाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक की प्रति, पैन कार्ड तथा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदन करने इच्छुक युवाओं के लिए जिला पंचायत कार्यालय, जगदलपुर स्थित खादी ग्रामोद्योग शाखा के कक्ष क्रमांक 19 में उपसंचालक (ग्रामोद्योग) से प्रत्यक्ष संपर्क अथवा दूरभाष नम्बर 7898985206 पर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

राज्य शासन का यह प्रयास युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास को नई गति मिल सकेगी।

 
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