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ईडी मामले में पूर्व एसएससी अधिकारी शांति प्रसाद सिन्हा को हाई कोर्ट से मिली जमानत

Date : 27-Feb-2026

 कोलकाता, 27 फरवरी । पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के पूर्व अधिकारी शांति प्रसाद सिन्हा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।

न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने सख्त शर्तों के साथ सिन्हा की जमानत अर्जी मंजूर की। अदालत ने उन्हें पांच लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और स्थानीय क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश दिया गया है, जिससे उनकी विदेश यात्रा पर रोक रहेगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें थाने और जांच अधिकारी को दो सक्रिय मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि उनसे लगातार संपर्क सुनिश्चित किया जा सके।

शांति प्रसाद सिन्हा 2022 से कथित स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले वर्ष 2024 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी। हालांकि ईडी का मामला लंबित होने के कारण उनकी रिहाई संभव नहीं हो पाई थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि स्कूल भर्ती प्रक्रिया में धन के बदले अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ अभ्यर्थियों को खाली उत्तर पुस्तिका जमा करने के बावजूद नौकरी दी गई। इस मामले में सिन्हा का नाम सीबीआई द्वारा दाखिल कई आरोपपत्रों में भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि, इसी भर्ती घोटाले में राज्य शिक्षा विभाग के पांच वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम भी सामने आया था, जिन्हें लंबी न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल चुकी है।

उच्च न्यायालय के ताजा आदेश के बाद सिन्हा की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे चर्चित स्कूल भर्ती मामलों में यह एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।


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