मालदीव में हाल ही में मादक पदार्थों के खिलाफ कानूनों को सख्त किए जाने के मद्देनजर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मालदीव की यात्रा करने वाले या वहां जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने बताया कि मालदीव के ड्रग्स एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन, जो इस साल मार्च में लागू हुए, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए आजीवन कारावास सहित काफी सख्त सजा का प्रावधान करते हैं। एनसीबी ने कहा कि संशोधित कानून प्रतिबंधित पदार्थों की थोड़ी मात्रा रखने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान करता है। हाल ही में मालदीव में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए भारतीय नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं।
इस संबंध में, माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी सलाह जारी कर भारतीय नागरिकों से स्थानीय कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में, बिना पूरी तरह सुनिश्चित हुए, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई भी पैकेज, सामान या वस्तु न ले जाएं। उन्हें हर समय अपने निजी सामान पर पूर्ण नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए कहा गया है। एनसीबी ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की सूचना मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन (1933) पर देने का आग्रह किया है। मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराते हुए, एनसीबी ने सभी नागरिकों से विदेश यात्रा के दौरान सतर्क, जिम्मेदार और कानून का पालन करने का आह्वान किया है।
