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31.61 लाख रुपये मूल्य के नकली ‘अल्कलाइन वाटर’ जब्त

Date : 07-May-2026

 नई दिल्ली, 07 मई । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय ने एक उपभोक्ता शिकायत के आधार पर ‘अल्कलाइन वाटर’ निर्माता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत एफएसएसएआई ने लगभग 31.61 लाख रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई शुरू की। प्रयोगशाला जांच में उत्पाद में फुल्विक एसिड की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जो वर्तमान एफएसएसएआई नियमों के अनुरूप नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि यह तत्व काले खनिज पदार्थ मिलाने से उत्पन्न हुआ था और पानी में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं था, जो सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है।

एफएसएसएआई ने बताया कि यह शिकायत फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई थी, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) द्वारा शिकायतों का समाधान न करने की बात सामने आई थी।

इसके बाद गुजरात के वडोदरा जिले के सावली स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान उत्पाद की पैकेजिंग पर सामने की ओर उत्पाद का नाम नहीं पाया गया, सामग्री की घोषणा अनुपस्थित थी तथा तैयार उत्पाद में काले कण दिखाई दिए।

तकनीकी जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें अस्पष्ट काले-भूरे रंग, तलछट की मौजूदगी तथा प्राथमिक और द्वितीयक पैकेजिंग के विवरण में विरोधाभास शामिल थे।


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