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उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक

Date : 06-Feb-2024

 समान नागरिक संहिता-यूसीसी पर विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया. सत्र के दूसरे दिन आज को यह विधेयक पेश किया जाएगा. इस सत्र को लेकर राजधानी देहरादून सहित समूचे उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

 

पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. इस विधेयक को सदन में पास कराने लायक राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत है.

सोमवार को सत्र की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के स्वप्न को साकार करने में मददगार होगा.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान जनता के सामने यूसीसी लाने का संकल्प लिया था. पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोग यूसीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है. उत्तराखंड के लिए यह एक युगांतकारी समय है. पूरे देश की नजर हमारी तरफ है कि किस प्रकार से विधेयक आता है और किस प्रकार की चर्चा होती है.

प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में छह फरवरी, मंगलवार को सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी थी. चार खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था.

वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था. उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है.

यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों.

 

उधर, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में पुलिस बल को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.


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