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सरकार ने गेंहूं की स्टॉक सीमा में की कटौती

Date : 08-Feb-2024

 नई दिल्ली, 8 फ़रवरी । केंद्र ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं स्टॉक सीमा में कटौती की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान अटकलों को रोकने के लिए ऐसा जरूरी था।

मंत्रालय के अनुसार व्यापारी व थोक विक्रेता की स्टॉक सीमा 1000 मीट्रिक टन से घटाकर 500 मीट्रिक टन की गई है। रिटेलर्स की स्टॉक सीमा 5 मीट्रिक टन बरकरार रखी गई है। बड़ी श्रृंखला चलाने वाले खुदरा विक्रेता के डिपो स्टॉक की सीमा को 1000 मीट्रिक टन से घटाकर 500 मीट्रिक टन किया गया है। प्रोसेसर्स अप्रैल 2024 तक के बचे महीनों के गुणा में मासिक स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत ही रख सकते हैं।

मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक स्थिति अपडेट करना आवश्यक है।


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