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आसाराम को हाई कोर्ट से झटका, महाराष्ट्र में इलाज की इजाजत नहीं

Date : 20-Mar-2024

 जोधपुर, 20 मार्च । अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से एक और झटका लगा है। उसने महाराष्ट्र के पुणे में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात कही थी। इस पर हाई कोर्ट ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई और यह भी कहा है कि पुणे से अच्छा इलाज आसाराम को जोधपुर के ही एम्स में मिल सकता है।

दरअसल, आसाराम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उपचार के लिए कई याचिका लगा चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से भी अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम के उपचार के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान आसाराम ने पुलिस कस्टडी में माधवबाग मल्टी डिसिप्लिनरी कार्डियाक केयर क्लीनिक खोपोली महाराष्ट्र में उपचार की प्रार्थना की थी। इस पर महाराष्ट्र पुलिस व जोधपुर पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में उपचार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट को बुधवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कोर्ट में पेश किया। इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट को देखते हुए आसाराम के महाराष्ट्र में उपचार करवाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। इस दौरान आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि आसाराम आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करवाना चाहते हैं। कोर्ट ने इस पर जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल करवड़ में उपचार कराने पर विचार करने के साथ ही वहा से तत्काल रिपोर्ट मंगवाई है। ऐसे में अब रिपोर्ट आने पर हाई कोर्ट में याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई होगी लेकिन आसाराम की महाराष्ट्र जाने की उम्मीद पर फिलहाल पानी फिर गया है।



जोधपुर में करवाना होगा उपचार!

महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उपचार की अनुमति नहीं मिलने के बाद संभावित है कि आसाराम अब जोधपुर में ही रहकर स्थानीय करवड़ में स्थित आयुर्वेदिक उपचार कराएंगे। हालांकि इसके लिए भी हाई कोर्ट से अनुमति लेनी ज़रूरी होगी। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने करवड़ स्थित आयुर्वेद हॉस्पिटल से आसाराम के उपचार के संबंध में जानकारी मांगी है।


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