राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश | The Voice TV

Quote :

पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है - अज्ञात

National

राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश

Date : 11-Nov-2022

 - सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को रिहाई का आधार बताया

- इस मामले के दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर पहले ही किया जा चुका है रिहा

नई दिल्ली, 11 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को आधार बताते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया था।

तमिलनाडु सरकार ने 13 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन की रिहाई का समर्थन किया था। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये बातें कही थीं। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और पी रविचंद्रन की रिहाई की मांग पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में गुजारने के बाद स्वास्थ्य के आधार पर फिलहाल पैरोल पर हैं।

नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नलिनी ने कहा था कि राज्य सरकार ने उसे रिहा करने की अनुशंसा की थी। लेकिन राज्यपाल ने इस अनुशंसा को नहीं मानकर असंवैधानिक काम किया है। नलिनी ने मांग की थी कि कोर्ट राज्यपाल की अनुमति के बगैर उसे रिहा करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय 

 
 
 
RELATED POST

Leave a reply
Click to reload image
Click on the image to reload

Advertisement









Advertisement