सरकार ने कैप्टिव पावर प्लांटों के ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत नियमों में संशोधन किया है। विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि कैप्टिव पावर प्लांटों को नियंत्रित करने वाले ढांचे में अधिक स्पष्टता और लचीलापन प्रदान करने के लिए विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 लागू किए गए हैं, जो विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में संशोधन करते हैं।
इन संशोधनों का उद्देश्य व्याख्या संबंधी अस्पष्टताओं को दूर करना, उद्योगों के लिए व्यापार सुगम बनाना और कैप्टिव जनरेशन ढांचे को भारत के ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य स्वामित्व और उपभोग से संबंधित वैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए कैप्टिव जनरेशन प्रावधानों के कार्यान्वयन में स्पष्टता प्रदान करना है। मंत्रालय ने आगे कहा कि कैप्टिव जनरेशन के माध्यम से उद्योगों को विश्वसनीय और लागत-प्रतिस्पर्धी बिजली उपलब्ध कराकर, ये सुधार औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और देश को एक सतत ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ने में सहयोग प्रदान करेंगे।
