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निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता: जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित

Date : 17-Mar-2026

 जांजगीर-चांपा, 17 मार्च । मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर जांजगीर-चांपा जिले के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने 2 मार्च 2026 को कलेक्टर जांजगीर-चांपा को शिकायत भेजी थी। इसके बाद इस मुद्दे को क्षेत्रीय विधायक बालेश्वर साहू ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता सामने आई।

जांच के दौरान पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला जांजगीर-चांपा की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। इसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा। यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन से अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सोमवार रात को जारी किया गया।


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