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अमेरिकी अपील अदालत ने राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ को पुनः बहाल किया

Date : 30-May-2025

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को पुनः लागू कर दिया है, जो एक दिन पहले ही व्यापार अदालत द्वारा रोक दिए गए थे। वाशिंगटन स्थित संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने सरकार की अपील पर निचली अदालत के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अदालत ने वादी को 5 जून तक और प्रशासन को 9 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

इससे पहले, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने एक चौंकाने वाले फैसले में ट्रम्प के "लिबरेशन डे" टैरिफ को अधिकांश अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर लागू होने से रोक दिया था। व्यापार न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने यह निर्णय दिया कि ट्रम्प ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और विश्व के कई देशों से आयात पर व्यापक टैरिफ लगाया, जो उनके अधिकारों का अतिक्रमण था।

अपील अदालत के इस फैसले के साथ अब टैरिफ फिर से लागू हो गए हैं, और मामले की आगे की सुनवाई की तैयारी जारी है।


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