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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया: कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मतदाता वोट नहीं हटा सकता

Date : 20-Sep-2025

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी भी मतदाता के वोट को हटा नहीं सकता। आयोग ने खासकर कर्नाटक के आलंद क्षेत्र में यह स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का वोट गलत तरीके से नहीं हटाया गया है।

आयोग ने बताया कि 2023 में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध मतदाता प्रविष्टियों को हटाने के प्रयास के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने समझाया कि किसी मतदाता द्वारा ऑनलाइन फॉर्म 7 भरना सिर्फ एक आवेदन प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल फॉर्म 7 जमा करने से मतदाता का नाम स्वतः ही मतदाता सूची से हट जाएगा।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत, किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई के ऐसा करना संभव नहीं है।

आलंद के मामले में, मतदाता नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 6,018 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 24 आवेदन सही पाए गए जबकि 5,994 आवेदन गलत साबित हुए। केवल 24 ही आवेदन स्वीकार किए गए। इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध आवेदनों के कारण जांच की गई और अंततः निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, आलंद ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।

इसी प्रकार, महाराष्ट्र के चंद्रपुर के राजुरा में नए मतदाता पंजीकरण के लिए 7,792 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,861 आवेदन अवैध पाए गए और अस्वीकार कर दिए गए। इस मामले में भी सत्यापन के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची से संबंधित किसी भी संशोधन के लिए सही प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी अवैध या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत चुनाव अधिकारियों को दें।


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