संभल के शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद पर अब 8 जनवरी को सुनवाई | The Voice TV

Quote :

“स्वयं जैसे हो वैसे ही रहो; बाकी सब तो पहले से ही कोई और बन चुके हैं।” ― ऑस्कर वाइल्ड

National

संभल के शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद पर अब 8 जनवरी को सुनवाई

Date : 03-Dec-2025

संभल, 3 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली एक याचिका पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई हाेनी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय से स्टे होने के कारण न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 8 जनवरी 2026 निर्धारित की है।

संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने की आठ याचियों की ओर से दावा करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहां 19 नवंबर 2024 को दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। इससे पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह के कोर्ट में पिछली सुनवाई 6 नवंबर को हुई थी। आज उच्चतम न्यायालय के स्टे के चलते सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख 8 जनवरी तय की है।

इस प्रकरण की जानकारी देते हुए हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि अब 8 जनवरी की तिथि तय की गई है। उन्हाेंने बताया कि सर्वे के आदेश के विरोध में मस्जिद पक्ष हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को सही ठहराया और उनकी रिट को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया । सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में स्टे जारी कर दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई निर्णय नहीं दिया है जिससे उनका स्टे ऑर्डर स्टैंड कर रहा है । इसीलिए आज सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने इस प्रकरण में सुनवाई की नयी तिथि 8 जनवरी 2026 दी है।

वहीं इस मामले में शाही जामा मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि जो मुकदमा 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल के यहां प्रस्तुत हुआ था, उसकी आज सुनवाई थी। इस प्रकरण में 8 जनवरी 2026 की तिथि दी गई है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है । अभी इसका ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था।


RELATED POST

Leave a reply
Click to reload image
Click on the image to reload
Advertisement









Advertisement