देहरादून, 26 मई । उत्तराखंड शासन ने बकरीद (ईद-उल-जुहा) के सार्वजनिक अवकाश में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहले 27 मई को घोषित सार्वजनिक अवकाश अब बदलकर 28 मई (गुरुवार) कर दिया गया है।
शासनादेश में कहा गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक, कोषागार एवं उप कोषागारों में भी 28 मई को अवकाश रहेगा। शासन की ओर से कहा गया है कि पूर्व अधिसूचना में केवल अवकाश की तिथि संशोधित की गई है, अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
