बोगोटा (कोलंबिया), 08 अगस्त । देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को शुक्रवार को धोखाधड़ी और गवाहों को रिश्वत के केस में 12 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई गई। उरीबे ने खुद को निर्दोष बताया है। बचाव पक्ष के वकील ने बोगोटा के 44वें आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश सैंड्रा हेरेडिया के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की घोषणा की है।
सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, 73 वर्षीय उरीबे को न्यायाधीश सैंड्रा हेरेडिया ने चार दिन पहले इस केस में दोषी ठहराते हुए एक अभियोजक को कथित तौर पर रिश्वत देने के एक अन्य आरोप से बरी कर दिया था। उरीबे 2002 से 2010 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे हैं। वह देश के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें आपराधिक रूप से दोषी ठहराया गया है।
यह मामला 2012 का है। विपक्षी सेंट्रो डेमोक्रेटिको पार्टी के उरीबे ने सत्तारूढ़ हिस्टोरिक पैक्ट के सीनेटर इवान सेपेडा पर एक अर्धसैनिक समूह के गठन से जोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। सेपेडा ने इन आरोपों से इनकार किया था। 2018 में नया मोड़ तब आया जब कोलंबियाई उच्चतम न्यायालय ने कथित गवाहों से छेड़छाड़ के लिए उरीबे के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया। मई 2024 में अभियोजक कार्यालय ने औपचारिक रूप से उन पर तीन अपराधों का आरोप लगाया। इसके बाद 67 दिनों तक मुकदमा चला। उरीबे ने अदालत की पूरी कार्यवाही के दौरान अपनी बेगुनाही का दावा किया।