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पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : जिला पंचायत सीईओ

Date : 02-Jan-2026

 रायगढ़, 02 जनवरी।जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आज शुक्रवार काे जिला कलेक्ट्रेट स्थित सृजन सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक प्रतिनिधियों, वेंडर्स एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे ने योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना शासन की प्राथमिकता में शामिल है, ऐसे में इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी वेंडर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सौर पैनल इंस्टॉलेशन कार्य में तेजी लाएं तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 10 इंस्टॉलेशन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूर्ण करें। साथ ही चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले वेंडर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में बैंक प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया गया कि हितग्राहियों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए, ताकि पात्र आवेदकों को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को योजना की नियमित एवं कड़ी मॉनिटरिंग करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता आरके राव, लीड बैंक मैनेजर कमल किशोर सिंह सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं अधिकृत वेंडर्स उपस्थित रहे।

कार्यपालन अभियंता एनके नायक ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से एक लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। बैंक ऋण की आसान किश्तों की सुविधा उपलब्ध हैं। एक किलोवाट सोलर प्लांट से प्रतिमाह लगभग 120 यूनिट, 2 किलोवाट से 240 यूनिट तथा 3 किलोवाट प्लांट से लगभग 360 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, सरल और पारदर्शी है। इच्छुक नागरिक pmsuryaghar.gov.in पोर्टल, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप अथवा टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से स्वयं वेंडर का चयन भी कर सकते हैं।


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