छः नेषनल हेराल्ड अखबार द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ;।श्रस्द्ध द्वारा प्रकाषित एक भारतीय समाचार पत्र था। द नेषनल हेराल्ड की स्थापना 9 जनवरी 1938 लखनऊ में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वंत्रता प्राप्ति के उद्देष्य हेतु की थी जिसमे 5000 स्वतन्त्रता सेनानी भी षेयरधारक थे, वर्श 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें छपने वाले क्रांतिकारी लेखों की वजह से ब्रिटिष सरकार ने द नेषनल हेराल्ड को प्रतिबंधित कर दिया था, परंतु यह भारत के स्वतन्त्रता के बाद भी भारत में प्रमुख अंग्रेजी भाशा समाचार पत्र के रूप में सचालित होता रहा और कॉग्रेंस पार्टी का मुखपत्र बनकर रह गया। वर्श 1938 से 2008 अखबार का संचालन करने के कारण ।श्रस् पर 90 करोड़ रूपये कर्ज हो गए तब अखबार को बंद होने से बचाने के लिए तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने अखबार को पुनद्धार में सहायता के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ;।श्रस्द्ध को 90 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया।
नवंबर 2010 में सेक्षन 25 कंपनी एक्ट 1956 के तहत यंग इंडिया लिमिटेड ;ल्प्स्द्ध नामक और लाभकारी और नई संस्था की स्थापना हुई, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76 प्रतिषत फीसदी हिस्सेदारी थी जबकि मोतीलाल वोरा ऑस्कर फर्नांडीज के पास 12 प्रतिषत षेयर थे। द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ;।श्रस्द्ध कंपनी के पास मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पंचकुला, इंदौर, पटना जैसे षहर में कुल मिला कर 2000 करोड़ रूपये से अधिक की अचल सम्पति थी। इनमे से किसी भी सम्पति को बेच कर 90 करोड़ कर्ज भुगतान करने के बजाय ।श्रस् कंपनी ने अपने षेयरधारक 5000 स्वतन्त्रता सेनानियों से बिना सहमति लिए ही षेयरधारिता गांधी परिवार के सवामित्व वाली यंग इंडिया लिमिटेड नामक गैर लाभकारी संस्था को मात्र 50 लाख रूपए में हस्तांतरित करना सही समझा, अर्थात केवल 50 लाख रूपये का भुगतान करके यंग इंडिया लिमिटेड पर सार्वजनिक रूप से 2000 करोड़ की सम्पति हस्तांतरित का आरोप राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाया गया है जो न्यायालय में विचारहीन है, क्योंकि वर्तमान में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज इनकी मृत्यु हो गयी है तो यंग इंडिया लिमिटेड ;ल्प्स्द्ध के वर्तमान षेयरधारकों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निर्देष (ईडी) ने 1 जून 2022 को प्रिर्वेषन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन किया है।नेषनल हेराल्ड केस अब तक का घटना क्रम-
- वर्श 2012 राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ गैर-कार्यषील समाचार पत्र नेषनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने हेतु की गई धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी, नेषनल हेराल्ड की संपत्तियों के दुरूपयोग का आरोप लगा कर मामला दर्ज किया था।
- वर्श 2014ः मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेªट गोमती मनोचा ने गांधी परिवार समेत मामले के सभी आरोपियों को तलब किया, अगस्त में, ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच षुरू की।
- वर्श 2016ः षीर्श अदालत ने मामले के सभी पांच आरोपियों-सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस और सुमन दुबे को अदालत में पेष होने से छूट दी, लेकिन इस सभी पर लगे आरोप पर क्लीन चिट नहीं दी गई है।
- वर्श 2017ः दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को भी इस मामले में धन के कथित हेराफेरी की जांच करने की अनुमति दी।
- वर्श 2019ः ईडी ने प्रिर्वेषन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 64.93 करोड़ रूपये की गुरूग्राम की संपत्ति कुर्क की, जिसके बारे में उनका दावा था कि ।श्रस् संपत्ति अवैध रूप से आवंटित किया गया था।
- वर्श 2022ः वर्तमान में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी धन की हेराफेरी के आरोप मे ंपूछताछ कर रही है।
लेखक - सुमीत कुमार गुप्ता