गुजरात में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अहमदाबाद ज़ोनल यूनिट ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। कपड़वंज अदालत ने राजस्थान के रईस मोहम्मद और अहमदाबाद के फैयाज अहमद को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोनों को 4-मेथाइलएथकैथिनोन (4-MEC) नामक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग रखने का दोषी पाया गया। उन्हें जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। यह पदार्थ किडनी फेल होने और मृत्यु तक का कारण बन सकता है।
एनसीबी ने जनता से अपील की है कि वे नशा विरोधी अभियानों में सहयोग करें और किसी भी ड्रग तस्करी संबंधी जानकारी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1933 पर साझा करें। एजेंसी ने मुखबिरों की पूर्ण गोपनीयता का आश्वासन भी दिया है।
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक अन्य मामले में, एक स्थानीय अदालत ने अगस्त 2021 में ज़ब्त किए गए 20 किलोग्राम अफीम के सिलसिले में तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह अफीम एक ट्रक के चालक केबिन में विशेष रूप से बनाई गई गुप्त गुहा में छिपाई गई थी, जिसे एनसीबी ने ऑपरेशन के दौरान बरामद किया।
