कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षक के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। | The Voice TV

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षक के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका खारिज कर दी।

Date : 01-May-2026

 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्रों में पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। अपने फैसले में न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार से करने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय को प्राप्त है।

 इस न्यायालय को केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं मिली। निर्णय में कहा गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत, यदि बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि चुनाव आयोग के निर्णय से तृणमूल उम्मीदवार को अनुचित लाभ मिला जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता, तो परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है।


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