काठमांडू, 13 मार्च। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अपने चुनाव खर्च का विवरण 35 दिन के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने आय-व्यय के इस विवरण को सार्वजनिक भी करने के लिए कहा है।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से 35 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के समक्ष और उम्मीदवारों को अपने जिले के प्रादेशिक/जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव प्रचार-प्रसार से संबंधित आय-व्यय का पूरा विवरण जमा करना होगा। साथ ही यह भी जानकारी देनी होगी कि उक्त विवरण सार्वजनिक किया गया है।
आयोग ने राजनीतिक दलों से अपने चुनावी खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया हैै। यह विवरण अपने जिले के प्रादेशिक/जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना बोर्ड, संबंधित गाँवपालिका, नगरपालिका या वार्ड कार्यालय के सूचना बोर्ड, राजनीतिक दल के किसी भी स्तर के कार्यालय या वेबसाइट, आम संचार माध्यमों (अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि) या सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि) के माध्यम से सार्वजनिक किया जा सकता है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे या विवरण सार्वजनिक करने के प्रमाण सहित लिखित जानकारी आयोग तथा संबंधित निर्वाचन कार्यालय को नहीं देंगे, उनके खिलाफ निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन की धारा 31 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन की धारा 31 की उपधारा (2) के अनुसार चुनावी खर्च का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से सार्वजनिक करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके।
