नई दिल्ली, 11 अप्रैल । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को थाईलैंड से हरियाणा पुलिस के वांछित आरोपित साहिल चौहान का प्रत्यर्पण किया। वह लंबे समय से हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और अवैध हथियारों के इस्तेमाल जैसे मामलों में वांछित था।
सीबीआई ने बताया कि साहिल चौहान भुप्पी राणा गैंग का सक्रिय सदस्य है और साल 2017 में यमुनानगर के जगाधरी कोर्ट परिसर में गैंग प्रतिद्वंद्विता के दौरान गोलीबारी के मामले में दोषी ठहराया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार होकर विदेश चला गया था।
सीबीआई ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंटरपोल चैनलों के माध्यम से कार्रवाई करते हुए उसे बैंकॉक से निर्वासित कर दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत वापस लाया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
एजेंसी ने बताया कि साहिल चौहान ने 4 जनवरी 2017 को यमुनानगर के जगाधरी कोर्ट परिसर में मोनू राणा पर गोलियां चलाई थीं, जब उसे लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए अदालत लाया गया था। इस घटना के बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया और विदेश भाग गया।
हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर एनसीबी-नई दिल्ली ने साहिल चौहान के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था। इसके बाद उसे बैंकॉक में ट्रेस कर लिया गया और वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया।
