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एसआईए ने कुलगाम, पुलवामा, बडगाम व श्रीनगर में छापेमारी के दौरान 122.89 करोड़ की संपत्ति जब्त की

Date : 25-Dec-2022

श्रीनगर,(हि.स.)। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को कश्मीर के कई जिलों में प्रतिबंधित समूह जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की भूमि सहित अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया। एक बयान के मुताबिक एसआईए ने शनिवार को कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर में छापेमारी के दौरान करीब 122.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
बयान में कहा गया है कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान पाया गया कि मागम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित कुलगाम में लगभग एक दर्जन व्यापारिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई की इन संपत्तियों से किराए पर चल रहे हैं। पूरी जांच के बाद निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी अगर निजी व्यक्ति जिसका जेईआई के साथ कोई संबंध न हो और केवल जेईआई को किराए का भुगतान करने वाले किरायेदार हों, उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
जब्त की गई संपत्तियों में जिला कुलगाम के नोबल में सर्वेक्षण संख्या 453 के तहत 04 मरला भूमि पर गैर-कार्यात्मक दरगाह, सर्वेक्षण संख्या 735 (आबादी देह) के तहत 14 मरला की भूमि जिस पर कैमोह कुलगाम में एक मस्जिद और 04 दुकानें मौजूद हैं। रेडवानी कुलगाम में सर्वेक्षण संख्या 528 के तहत 01 कनाल और 14 मरला भूमि पर 01 भवन और 03 दुकानें मौजूद हैं, 01 मरला अंडर सर्वे नं. 433 जिस पर 01 कुठार हवूरा कुलगाम में मौजूद है, कुलगाम शहर में सर्वेक्षण संख्या 1127 के तहत 16 कनाल और 18 मरला की भूमि शामि है।
जिला पुलवामा में सर्वेक्षण संख्या 734, 733, 722 के तहत 6 कनाल 18 मरला और 3.25 सिरसाई भूमि पर अल-हुदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, दुकानें और स्कूल भवन और सर्वेक्षण संख्या 727 के तहत एक कनाल तीन मरले भूमि गुलाम कादिर पुत्र अब्दुल सलाम वानी निवासी गुसू राजपोरा एवं गुलाम अहमद अहरार पुत्र कुतुबुदीन निवासी शोपियां के माध्यम से, सर्वे क्रमांक 3310/3129 के तहत 1 कनाल एवं 03 मरला भूमि पर 04 मंजिला भवन अमीर तहसील अवंतीपोरा के माध्यम से अवंतीपोरा में शामिल हैं।
जिला बडगाम के ओमपोरा बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 837 के तहत 02 कनाल और 11 मरला की भूमि, ओमपोरा बडगाम में सर्वेक्षण क्रमांक 835 के तहत 02 कनाल एवं 09 मरला की भूमि, ओमपोरा बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 835 के तहत 02 मरला और 136 सिरसाई की भूमि, सर्वे क्रमांक 257 के तहत 01 कनाल भूमि पल्लार बडगाम में, सर्वेक्षण संख्या के तहत 1057/534 के तहत 06 कनाल की भूमि चांदपोरा बडगाम में, शोलीपोरा बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 778 के तहत 01 कनाल और 10 मरला की भूमि, सर्वे क्रमांक 364 के तहत 01 मरला की भूमि पेठमाखामा, मागम बडगाम में, मगम, बडगाम में सर्वेक्षण संख्या 814/591 के तहत 06 मरला की भूमि, सर्वेक्षण संख्या 2023 के तहत मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मगम में 03 मरला से अधिक भूमि।
जिला श्रीनगर में सर्वेक्षण संख्या 279 और 280 के तहत 01 कनाल और 17 मरला की भूमि खुशीपुरा शाल्टेंग में, सर्वे क्रमांक 276 के अंतर्गत खुशीपुरा शाल्टेंग में 01 कनाल एवं 03 मरला की भूमि, सर्वे क्रमांक 1388/307 के तहत 17 मरला व 199 वर्ग फुट से अधिक का दो मंजिला आवासीय मकान, बरजुल्ला दक्षिण, श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी और फिरदौस अहमद असमी पुत्र गुलाम नबी अस्मी के नाम पर शामिल हैं।
बयान के अनुसार सैयद अली शाह गिलानी और फिरदौस अहमद असमी पुत्र गुलाम नबी अस्मी निवासी ईदगाह, श्रीनगर के संयुक्त स्वामित्व में पंजीकृत पैरा तीन में शामिल श्रीनगर के घर में तलाशी ली गई, जिसके भूतल पर किराए के विलेख के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए रसोई के साथ 4 कमरे और आवासीय उद्देश्यों के लिए 2 बेडरूम शामिल हैं, जो नवंबर 2018 से शाहजादा औरंगजेब पुत्र हकीम गुलाम नबी निवासी मूलू चित्रगम, शोपियां द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
वह खुद जमात-ए-इस्लामी का स्थायी सदस्य है और अमीर-ए-जिला जिला शोपियां के रूप में भी काम कर चुका है। वह वर्तमान में 2020 से जमात-उ-बनात (जेकेबीओएसई और कश्मीर विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महिला कॉलेज) लाल बाजार, श्रीनगर में अकादमिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। इससे पहले उन्होंने सिराज-उल-उलूम शोपियां में प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है।
बयान में आगे कहा गया कि सितंबर 2020 में 1000 रुपये के मासिक किराए पर पांच साल की अवधि के लिए इस संबंध में एक नोटरी रेंट डीड भी निष्पादित किया गया है। हालांकि आज तक कोई किराया नहीं दिया गया है। तलाशी के दौरान किराएदार का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें एक सिम लगा हुआ था।
यह कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर में संपत्तियों का चौथा सेट है जिसे जेईआई से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित किया गया है।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में काफी हद तक आतंकी फंडिंग के खतरे को खत्म कर देगी। इसके अलावा यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
बयान में कहा गया है कि एसआईए ने पूरे जम्मू-कश्मीर में 188 जेईआई संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं। इसमें लिखा है कि ये बटमालू पुलिस स्टेशन की धारा 10, 11 और 13 के तहत 2019 की एफआईआर संख्या 17 की जांच के परिणाम हैं जिसकी जांच एसआईए द्वारा की जा रही है।

 
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