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संदिग्ध गतिविधियों को लेकर श्रीनगर और सोपोर में कई स्थानों पर पुलिस ने ली तलाशी

Date : 26-Mar-2025

श्रीनगर, 26 मार्च । श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की चल रही जांच के तहत श्रीनगर और सोपोर में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी ली।

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर मुस्लिम सम्मेलन (भट समूह), जम्मू और कश्मीर मुस्लिम लीग (मसरत आलम समूह) और जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (शब्बीर शाह समूह) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रतिबंधित संगठनों के संदिग्ध सदस्यों के संबंध में और पुलिस स्टेशन राजबाग श्रीनगर, पुलिस स्टेशन सदर तथा पुलिस स्टेशन शहीद गंज में दर्ज एफआईआर के तहत कई स्थानाें पर तलाशी ली गई। उन्हाेंने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई प्रोफेसर अब्दुल गनी भट के बेटे हबीबुल्लाह भट के भट मोहल्ला बोटिंगू, सोपोर में स्थित आवासों और साथ ही वजीर बाग राजबाग में उसके श्रीनगर आवास पर की गई।

इसी क्रम में एक अन्य एफआईआर के संबंध में शब्बीर अहमद शाह के आवास पर भी तलाशी ली गई। इसके अलावा श्रीनगर में सात स्थानों पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के शक में मसर्रत आलम भट पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ज़ैंदर मोहल्ला हब्बा कदल, मुश्ताक अहमद भट (उर्फ गुग्गा) पुत्र गुलाम कादिर निवासी बटमालू, मोहम्मद नजीर खान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी कुलीपोरा खानयार, हकीम अब्दुल रशीद पुत्र गुलाम रसूल निवासी बोटाकदल, लाल बाजार और जावेद अहमद मुंशी (उर्फ बिलपापा) पुत्र गुलाम अहमद निवासी मेथन चनपोरा के यहां तलाशी ली गई।

प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर में एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद यह कार्रवाई कीगई। प्रवक्ता ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सभी तलाशी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई। उन्होंने आगे कहा कि जांच का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेषों को खत्म करना है, ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।


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