लखनऊ, 3 जुलाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनपद अयोध्या व आसपास क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) हब सेंटर निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अयोध्या एवं सीमावर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अयोध्या में एनएसजी हब की स्थापना होगी। इसके लिए 8 एकड़ भूमि (नजूल भूमि) 99 साल की लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई।
बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च कर जेपीएनआईसी का निर्माण कराया था। इसके संचालन के लिए सपा सरकार द्वारा गठित की गयी जेपीएनआईसी सोसायटी को योगी कैबिनेट ने भंग कर दिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ही इसका संचालन करेगा और उसकी देखभाल भी।
वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि जनपद लखनऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 49.96 किमी लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी मिली है। यह एक्सप्रेस-वे 4776 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीआईडीए) एरिया अंतर्गत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। बुंदेलखंड में बीआईडीए को विकसित किये जाने के लिए भूमि सम्बंध प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कम्पनियों को सब्सिडी व लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग का प्रस्ताव भी पास हुआ है। कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके तहत आगामी एक वर्ष में 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर व देश में करीब एक लाख प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट बैठक में कारखानों में कामगार महिला वर्करों के सम्बंध में नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत निगमों में उत्पादित वस्तुओं के क्रय अनिवार्यता के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। 11 प्रकार के उत्पादित वस्तुओं को निगमों द्वारा क्रय किया जाता है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों व होमगार्ड की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमे पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया है।
वित्त विभाग की ओर से कैबिनेट के समक्ष इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे को परिवर्तन किए जाने के उपयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 व धारा 4(9) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।