उच्चतम न्यायालय आज बिहार में चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को घोषित मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) समेत अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाबों पर विचार करेगी।
चुनाव आयोग ने बताया है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अदालत इस मामले में गैर-सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर पुनः सुनवाई करेगी। इससे पहले अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह बहिष्कृत मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के तहत भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीके से दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दे।