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जीएसटी में कटौती से सस्ते हुए सौंदर्य प्रसाधन, आम जनता को बड़ी राहत

Date : 09-Sep-2025

इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की नई पीढ़ी की घोषणा की, जिसे दिवाली तक लागू करने का वादा किया गया था। अब यह सपना 3 सितंबर को तब साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने कर दरों को सरल और नागरिकों के हित में बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।

नवीनतम सुधारों के तहत, जीएसटी की चार-स्तरीय कर संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर दो-स्तरीय (5% और 18%) बना दिया गया है। इस बदलाव का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, खासकर सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में।

22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों के तहत हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर और फेस पाउडर जैसे रोजमर्रा के उपयोग वाले उत्पादों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं, टूथ पाउडर पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

इस निर्णय से न केवल सौंदर्य प्रसाधन सस्ते होंगे, बल्कि ये उत्पाद निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अधिक सुलभ और किफ़ायती भी बनेंगे। उपभोक्ताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें महंगाई के दौर में राहत मिलेगी। साथ ही, इससे सौंदर्य प्रसाधन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।

 

जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए ये निर्णय देश को एक अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी कर प्रणाली की ओर ले जाते हैं।

 
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